लाभार्थी को राजस्थान का मूलनिवासी होना चाहिए।
लाभार्थी को विभिन्न कला विधाओं यथा लोककला, नाट्य कला, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, भक्ति संगीत, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, मदारी, बहरूपिया, जादूकला, उद्घोषक एवं अन्य प्रदर्शनात्मक कलाओं से जुङा होना चाहिए।
एक परिवार से एक व्यक्ति ही सहायता के लिए पात्र होगा। परिवार का मतलब माता-पिता, पत्ति-पत्नी व आश्रित बच्चों (जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम हो) होगा।
लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योग्य लाभार्थी को 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा निर्धारित नि.शुल्क आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—
- आवेदन जिला कलक्टर या अकादमी को सीधे ऑफ लाईन भिजवा सकते हैं तथा अकादमी के लिंक पर ऑनलाईन लिए जायेंगे।
- आवेदन दिनांक 20.08.2021 तक किए जा सकेंगे उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों को सहायता दिये जाने हेतु निर्णय का अधिकार गठित समिति के पास रहेंगे।
- आवेदन के साथ लाभार्थी को जनआधार या राशन कार्ड, आय प्रमाण-पत्र तथा बैंक पास बुक का प्रथम पेज या क्रॉस चैक आवेदन पत्र के साथ संलग्न या अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए तथा आवेदन पत्र में वर्णित अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए।
- यदि उक्त योजना के आवेदन संबंधित कठिनाई हो तो अकादमी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। सम्पर्क सूत्र- 9460484484 (सचिव), 9413323406 (व.स.), 9413323405 (क.स.)
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