राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

Samrat India Portal 11 Nov 2021 | 10:29 pm Rajasthan Govt Schemes

राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता

🔥 राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं को छोङकर, सभी रेगुलर विद्यार्थी पात्र है।

राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आय सीमा

🔥 à¤…नुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछङा वर्ग- SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन के पात्र है।

🔥 à¤…न्य पिछङा वर्ग (OBC)  उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.50 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन के पात्र है।

🔥 à¤…न्य पिछङा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं—

✔️ बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री / पुत्र

अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री / पुत्र

✔️ स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री / पुत्र

✔️ अनाथ बालक / बालिक

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Note:— उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी अर्थात् 60% वाले आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं।

🔥 डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछङा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

🔥 डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं।

🔥 मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रूपये से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवश्यक दस्तावेज

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज की आवश्यकता होगी—

✔️ जनाधार कार्ड

✔️ आय प्रमाण-पत्र (रंगीन)

✔️ मूल निवास

✔️ जाति प्रमाण-पत्र

✔️ 10वीं अंकतालिका

✔️ 12वीं अंकतालिका

✔️ फीस की मूल रसीद

✔️ बैंक खाता (स्वयं या जनाधार मुखिया का बैंक खाता जनाधार में जुङा हुआ होना चाहिए)

✔️ मोबाइल नम्बर

✔️ ई-मेल आईडी

नोट- जनाधार आ-ई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना का आवेदन कैसे करें

राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में फॉर्म अप्लाई करने करने के लिए यहाँ क्लिक करें– यहाँ क्लिक करें

राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेल्पलाईन नम्बर

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाइट पर एवं विभागीय जिला कार्यालय व्यक्तिश: एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग

पता-जी -3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर -302005

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर -1800 180 6127

E-mail- raj.sje@rajasthan.gov.in

वेबसाइट- http: //www.sje.rajasthan.gov.in

विभाग के प्रमुख

निदेशक -श्री ओपी बंकर

फोन नंबर -0141-2220258

E-mail- raj.sje@rajasthan.gov.in

नोडल अधिकारी

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री उम्मेड सिंह

फोन नंबर -141-2220194

E-mail-raj. sje@rajasthan.gov.i

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